भर(राजभर) जाति प्रमाण पत्र मामले में जिला स्कूटनी कमेटी ने शासनादेश का पालन करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जताई सहमति
-सुल्तानपुर ,जनपद के तहसील कादीपुर के तहसीलदार श्री हरिश्चन्द्र द्वारा ओ बी सी /विमुक्त जाति की सूची में श्रेणीबद्ध भर/राजभर जाति को शासन की गाइडलाइन के तहत वांछित सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने व प्रामाणिक अभिलेख एवं स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी अनैतिक रूप से बिना किसी शिकायत अथवा बिना किसी भी शासन/प्रशासन के आदेश के ही मूल जाति भर Bhar के नाम से जो शासनादेश दिनाँक 17 सितम्बर 1958 के अनुसार तब से जुलाई 2018 तक जो नियमानुसार उ प्र के समस्त जनपदों के अलावा तहसील कादीपुर से जाति प्रमाणपत्र पिछड़ी/विमुक्त जाति का बन रहा था उसे अकारण अचानक अवैधानिक रूप से निरस्त करने लगे,जिससे प्रमाणपत्र के अभाव में लाभान्वित होने से वंचित इस समुदाय के लोगों प्रमुखतः श्री चन्द्रपाल राजभर व राजमणि राजभर ,हरिश्चंद्र राजभर की शिकायत पर सोशल एक्टिविष्ट डॉ पंचम राजभर द्वारा समाजहित में कानूनी संरक्षण हेतु शासनादेश के अनुपालन में न्यायसंगत कार्यवाही हेतु शासन/प्रशासन में लिखित रूप से शिकायत कर तथ्यात्मक प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शासनादेश सं 685/26-3-2011 दिनाँक 28/02/2011 में निहित प्राविधानित व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संवैधानिक रूप से (श्रीमती सी इन्दुमती- डी एम) गठित जिला स्तरीय सत्यापन समिति (ए डी एम -एफ आर,एस डी एम सदर,जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी )में दिनाँक 19 नवंबर 2019 तथा 19 फरवरी 2020को जिला मुख्यालय पर सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रामाणिक साक्ष्यों सहित सुनवाई हुई जिसमे पूरे प्रकरण में वादी डॉ पंचम राजभर,एवं स्थानीय तहसील के प्रमुख जिम्मेदार श्री चन्द्रपाल राजभर,श्री राजमणि राजभर,श्री छोटेलाल राजभर,श्री रामचन्द्र राजभर,श्री रामदेव राजभर,श्री हरिश्चंद्र राजभर, श्री साहबलाल,श्री मुन्ना,श्री लालजीत,श्री अनिल कुमार,श्री हौसिला,श्री सुरेश कुमार श्री जगदीश,आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ! दिनाँक 19 फरवरी 2020 को डी एम के निर्देश पर सी डी ओ की अध्यक्षता में विकास भवन में अपर जिलाधिकारी वित्त एव राजस्व ,एस डी एम सदर,जिला अर्थ व सांख्यिकी अधिकारी ,जिला पिछड़ावर्ग अधिकारी,जिला सूचनाधिकारी, (पूरी कमेटी ) के समक्ष डॉ पंचम राजभर ने सभी साक्ष्यों के साथ पूरी कमेटी को सन्तुष्ट किया जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासनादेश का अनुपालन न किया जाना खेदजनक है ! शासनादेश व प्रामाणिक अभिलेखों के तहत भर/राजभर दोनों एक ही जाति- Caste है तथा शासन के आदेश दिनाँक 15 सितंबर 1997 के तहत मूल जाति भर के राजभर की नियमानुसार नवींन प्रविष्टि की गई है अर्थात भर अथवा राजभर के नाम से जिसका भी आवेदन किया जाय ,उसका परीक्षणोपरांत सभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जाति ओ बी सी /विमुक्त जाति का जाति प्रमाणपत्र प्रत्येक दशा में निर्गत किया जाय ! अंत मे निर्णय के उपरांत अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात समिति की बैठक समाप्त हुई ! जिला स्तरीय स्कूटनिंग कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों के निष्पक्ष न्यायसंगत कार्यवाही पर डॉ पंचम राजभर सहित स्थानीय स्तर पर भर/राजभर समुदाय के सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला सत्यापन कमेटी सुल्तानपुर तथा वांछनीय सहयोग प्रदान करने वाले माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी,श्री सुखदेव राजभर जी,श्री रामअचल राजभर जी तथा माननीय ब्लॉक प्रमुख अखण्डनगर का सहृदय आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया
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